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ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया तो अमान्य होगा इंकम टैक्‍स रिटर्न, रखें इन बातों का ख्‍याल

  भोपाल (स्टेट ब्यूरो सागर मेहता) - साल 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न यानी आइटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निकल गई है। यदि आपने इस तारीख के बाद आइटीआर भरा हो तो उसके ई-वेरिफिकेशन के लिए कम समय मिलेगा। यदि ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आइटीआर अमान्य हो जाएगा। सीबीडीटी ने आयकर नियमों में बदलाव का सर्कुलर आयकर विभाग को भेजा है। नया नियम एक अगस्त से लागू हो चुका है। इसके तहत आनलाइन रिटर्न भरने वालों को अब ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे। जबकि पहले 120 दिन मिलते थे। यदि आपने अंतिम तिथि 31 जुलाई तक या इससे पहले आइटीआर दाखिल कर दिया था, तो आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए पहले की तरह 120 दिन मिलेंगे। नए नियम 31 जुलाई के बाद आइटीआर भरने वालों पर लागू होंगे। आयकर भरने वालों को यह जानना है जरूरी आनलाइन या आफलाइन भी ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आइटीआर भरने के अंतिम चरण में उसे सत्यापित करना होता है। इसे आनलाइन या आफलाइन दोनों तरह से सत्यापित कर सकते हैं। आयकर पोर्टल पर इस बारे में जानकारी दी गई है। बैंक खाते से ऐसे करें ई-केवायसी बैंक खाता पहले से सत्यापित होना चाहिए। वहां इलेक्ट्रानिक वेरिफि...