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राशन तस्करी का पर्दाफाश : खुले बाजार में बिक रहा है गरीबों के राशन का चावल, 500 क्विंटल चावल जब्त

 इंदौर (ब्यूरो) - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बीपीएल उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले राशन का चावल अब खुले बाजार में चोरी छुपे भेजा जा रहा है. दरअसल हाल ही में इंदौर में राशन के चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है. खाद्य विभाग की टीम ने फिलहाल इस मामले में 500 क्विंटल राशन का चावल जब्त किया है, जो एक गोदाम और तोल कांटे के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था. इंदौर शहर के सांवेर क्षेत्र में मौजूद ग्राम नरवल में राशन के चावल की कालाबाजारी की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी. इस सूचना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने जब नरवल सांवेर रोड इंदौर पर स्थित देव श्री ट्रेडिंग कंपनी के पास गोदाम पर छापा मारा तो वहां 100 क्विंटल चावल पाया गया, जो पीडीएस का था. संबंधित ट्रेडिंग कंपनी का संचालक इस चावल को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर रहा था. दरअसल यह चावल तीन लोडिंग वाहन में भरकर कहीं ले जाया जा रहा था. ट्रक से 400 क्विंटल चावल जब्त इसी प्रकार एक अन्य कार्रवाई में बालाजी तोल कांटे से खाद्य विभाग की टीम ने पीडीएस चावल की आशंका में लगभग 400 क्विंटल से चावल भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है. जिसकी भी बड़े पैमाने पर क...

उज्जैन में राशन माफिया पर कलेक्टर की सख्ती, राशन दुकान संचालक पर केस

उज्जैन (निप्र) - गरीबों को कम राशन तोलने के मामले में दुकान संचालक पर केस दर्ज कर लिया गया है। जैथल स्थित राशन की दुकान पर तय मात्रा से अधिक अनाज मिला। पूछताछ में लोगों ने बताया कि संचालक शांतिलाल सेन निवासी जैथल कम राशन तोलता था। कई लोगों को चावल व गेहूं नहीं होने का कहकर रवाना कर देता था। कलेक्टर आशीषसिंह ने जूनियर आपूर्ति अधिकारी रवींद्र सिंह सेंगर व वंदना बंबोरिया की टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। दोनों ने जांच के दौरान राशन दुकान का बंद होना पाया गया। अधिकारियों ने दुकान खुलवाकर जब ऑनलाइन स्टॉक चैक किया, तो निर्धारित मात्रा में गड़बड़ी मिली। ऑनलाइन पोर्टल के रिकार्ड से गेहूं 183.57 क्विंटल, चावल 53.81 क्विंटल, केरोसिन 461 लीटर कम और नमक 2.54 क्विंटल अधिक होना पाया गया। उपभोक्ताओं ने बताया कि दुकान संचालक सेन निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन सामग्री देता है। कुछ हितग्राहियों को केरोसिन का वितरण नहीं करता। इसके चलते सेन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहित की धारा 420, 409 में पुलिस थाना घट्टिया में एफआईआर दर्ज की गई है।