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नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों को राहत, नहीं लिया जाएगा संपत्ति कर

निवेश को प्रोत्साहित करेगी प्रदेश सरकार निकाय अधिनियम में किया जाएगा संशोधन कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा प्रस्ताव भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन कर रही है। नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर वसूला जाता है। नगरीय निकाय भी संपत्ति कर(प्रापर्टी टैक्स) लेते हैं और उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। औद्योगिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है। हालांकि, इनसे सेवा शुल्क लिया जाएगा, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना आधा होगा। इसके लिए टैक्स में छूट का प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वित्त विभाग से अभिमत लेकर कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए स...

विद्युत नियामक आयोग ने खत्म किया मिनिमम बिलिंग सिस्टम, ई-व्हीकल चार्जिंग महंगी

  भोपाल (ब्यूरो) - अब बिना बिजली जलाए आने वाला बिल नहीं आएगा. विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ भी जारी कर दिया है. नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा और इसमें महज 0.07 फीसदी का इजाफा किया गया है. साथ ही आयोग ने बिलों पर लगने वाले मीटरिंग प्रभार और न्यूनतम प्रभार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी. पहली बार हटाया गया न्यूनतम प्रभार बता दें कि ये पहला मौका है जब न्यूनतम प्रभार पहली बार खत्म किया गया है. यानी आपने बिजली नहीं जलाई तो बिल भी नहीं आएगा। उधर टैरिफ में जो 0.07 फ़ीसदी का इजाफा किया गया है वह भी सिर्फ स्ट्रीट लाइट वाली बिजली के लिए किया गया है. यानी आम घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा. घरेलू बिजली के अलावा गैर घरेलू औद्योगिक और कृषि की बिजली घरों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली महंगी विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी की गई नई दरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली महंगी कर दी गई है. अभी इनकी दरें 6.79 रुपए प्रति यूनिट थीं, जिस...

हाई कोर्ट से अतिथि विद्वानो को मिली राहत, अपडेट कर सकेगा फार्म

जबलपुर (ब्यूरो) -  अतिथि विद्वान को राहत मिल गई। अब वह अपनी योग्यता को अपडेट कर सकेगा। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने पोर्टल की लिंक ओपन करने के निर्देश दिये हैं। ऐसा इसलिए ताकि आवेदक अतिथि विद्वान विषयक आवेदन के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता अपडेट कर सकें। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने आयुक्त, उच्च शिक्षा को इस निर्देश के साथ याचिका का पटाक्षेप कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आवेदकों के आवेदन नियमों से बाध्य होंगे। नरिसंहपुर निवासी डा. अर्जुन कुमार मेहरा, प्रमोद गुर्जर व दमोह निवासी रश्मि गर्ग ने याचिका दायर कर मांग की थी कि वे सत्र 2021-2022 के लिए अतिथि विद्वान के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यताएं अपडेट करना चाहते हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा के पोर्टल की लिंक ओपन करने का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नीलेश कोटेचा व विकास गुप्ता ने पैरवी की। बिटकॉइन में सिर्फ ₹100 के साथ निवेश करें WazirX | Bitcoin Exchange Bumper Discount On Adidas, Winter Season, Grab Deal 60% Off The Online Store India Pvt Ltd खास  आपके...