भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में पदस्थ कार्यपालन अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। मानव अधिकार आयोग ने मंडला में पदस्थ ईई धनराज कुशराम के खिलाफ वारंट जारी किया है। साथ ही मंडला एसपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए है। दरअसल, मंडला जिले में जल संसाधन विभाग के एक रिटायर्ड उपयंत्री के पीएफ में गलती हुई थी। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने ईई को नोटिस जारी किया था। कार्यपालन अभियंता धनराज कुशराम ने आयोग के नोटिस का बीते एक साल से जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अब आयोग ने ईई धनराज के खिलाफ पांच हजार रुपये का वारंट जारी किया है। इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग ने मंडला एसपी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।