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सरकारी दफ्तरों से गायब हो रहे हैं दस्तावेज, राज्य सूचना आयोग के पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाने का निर्देश

भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - सरकारी दफ्तरों से कागज और फाइलें गायब हो रही है। इससे चिंतित मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को मध्यप्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनवाने के निर्देश दिए हैं। जब तक एक्ट बनकर लागू नहीं होता, तब तक केंद्र के पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अनुरूप गाइडलाइन बनाने को कहा है। इससे फाइलों के प्रबंधन और उनके गायब होने पर दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो सकेगी। इसमें पांच साल तक का कारावास और दस हजार रुपये तक का जुर्माना शामिल है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम में दस्तावेजों के प्रबंधन एवं नष्ट करने संबंधित पद्धतियों में बदलाव करने के अधिकार आयोग के पास है। राज्य सूचना आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से 23 जनवरी 2023 तक रिपोर्ट तलब की है। सिंह ने यह भी कहा कि कागजों के गायब होने पर अधिकारियों के उदासीन रवैये के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई की मुकम्मल विधिक व्यवस्था नहीं है। केंद्र और अन्य राज्यों में इसके लिए पब्लिक रिकॉर्ड...