शहडोल (ब्यूरो) - शहडोल जिला प्रशासन ने संचालित निजी स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 14 निजी स्कूल के खिलाफ 28 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि संबंधित स्कूल संचालक अभिभावकों को बढ़ी हुई राशि तत्काल वापस करें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निजी स्कूल संचालकों की ओर से छात्रों के अभिभावकों से नियमों के विरुद्ध वसूली की गई थी। शासन ने अतिरिक्त राशि को वापस करने के निर्देश निजी स्कूल के संचालकों को दिए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्रों में स्कूल फीस में वृद्धि न हो, स्कूल ड्रेस में परिवर्तन न हो और अभिभावक निर्धारित दरों पर स्कूल से किताबें खरीद सकें। आदेशानुसार कहा गया है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 से फीस वृद्धि कर संग्रहित की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को आनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से 30 दिन के अंदर वापस किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नियम के उपबंध 9 (9) का प्रयोग करते हुए संस्था पर प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार कुल 24 लाख रुपए की राशि को 30 दिन के अंदर नियम के नियम 3(3) अंत...