देवास (पं रघुनंदन समाधिया) - जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि फरियादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि जिला परिवहन कार्यालय में जाकिर, जमालुदद्ीन, मेहमूद, मकसूद, अजहरूद्दीन तथा मजहरूद्दीन के द्वारा चोरी के वाहनों, टैक्स में बकाया वाहनों एवं फायनेंस के वाहनों जिन पर फायनेंस की राशि बकाया है, उन वाहनों को बड़ी आसानी से जिला परिवहन कार्यालय में फर्जी तरीके से पंजीकृत कराकर नये नंबर प्राप्त किये जाते है और तत्पश्चात उन समस्त वाहनों को हमीदुल्ला के द्वारा अन्य शहर या अन्य राज्य में एनओसी जारी करवाकर विक्रय कर दिया जाता है। इन वाहनों में वाहन क्रमांक एमपी 41-जीए-1695, एमपी 41-जीए-1760, एमपी 41-जीए-1761, एमपी 41-पी-0779 को फर्जी सेल लेटर एवं फर्जी एनओसी के आधार पर पंजीकृत करवाकर विक्रय कर दिया गया है। उपरोक्त समस्त वाहनों को दिनांक 8 जनवरी 2015 को रजिस्टर्ड कर उसी दिनांक को एनओसी जारी कर वाहन अन्य शहर एवं राज्य में रजिस्टर्ड करवाये गये। फरियादी का उक्त आवेदन जांच हेतु पुलिस थाना सिविल लाईन भेजा गया था तथा जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध ...