अदालत ने आदेश देकर सील कराया था मकान; महिला ने ताले तोड़े और उसमें रहने लगी गुना (निप्र) - जिले में अदालत के आदेश पर सील हो चुके मकान के ताले तोड़कर उसमे रहने वाली महिला को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी महिला को 500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। महिला पर आरोप था कि उसने सील हुए मकान का ताला तोड़ और उसमें रहने लगे गयी। उसने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। मामला राघोगढ़ इलाके में वर्ष 2014 का है। 11 सिंतबर को अदालत ने एक मकान को आदेश देकर सील करवा दिया था। 25 सिंतबर को जब नायब नाजिर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मालती बाई ने मकान के ताले तोड़ दिए हैं। वह मकान में रहने लगी है, जबकि कोर्ट ने उसे सील किया था। जब नायब नाजिर ने मालती बाई से मकान का ताला तोड़ने के बारे में पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उससे पूछा तो भी वह जवाब नहीं दे पाई। नायब नाजिर की रिपोर्ट पर धरनावदा थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मालती बाई को एक वर्ष की सजा ...