जबलपुर (ब्यूरो) - हाई कोर्ट में जनहित याचिका के जरिये मोटर व्हीकल एक्ट का परिपालन निश्चित रूप से प्रदेश में लागू किए जाने की मांग की गई है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एक्ट के परिपालन के संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट पेश की गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते मामले की सुनवाई हर दूसरे दिन करने के आदेश जारी किए हैं। याचिका पर प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुनवाई होगी। ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की तरफ से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती। अधिकांश सडक दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च तथा उच्च...