भोपाल (ब्यूरो) - पर्यटन विभाग के राज्य के भीतर हवाई सेवा के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर विमानन सेवा का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रारंभिक शर्तें बनाई हैं। हालांकि, अभी रूट का चयन और किराया का निर्धारण होना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में राज्य के अंदर हवाई सेवा शुरू करने के लिए निजी ऑपरेटरों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाएगी। इसकी शर्तों के अनुसार विमान डबल इंजन वाला और अधिकतम 20 सीटर होना अनिवार्य होगा। ऑपरेटर सेक्टर किराया तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। रूट का चयन और परिवर्तन करने पर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। सप्ताह में चार दिन संचालन अनिवार्य शर्तों के अनुसार निजी ऑपरेटर को सप्ताह में चार दिन सेवा का संचालन करना अनिवार्य होगा। इस परियोजना में वीजीएफ राशि प्रति उड़ान घंटे के आधार पर होगी। वीजीएफ की सीमा 1.20 करोड़ रुपये मात्र होगी। वहीं, प्रति माह 150 घंटे संचालन नहीं होने पर वीजीएफ राशि में निर्धारित दर से कटौती की जाएगी...