जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश एवं नियम प्रोटोकाल का उलंघन करने पर दुकाने सील कर चालानी कार्यवाही
देवास - कोविड-19 के संक्रमण अन्तर्गत जिला प्रशासन के दिये गये निर्देश एवं नियम प्रोटोकाल के उलंघन के दौरान शहर मे खुले मॉल, रेस्टोरंट, दुकाने एवं सांची पाईट आदि पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा एसडीएम प्रदीप सोनी, तहसीलदार पूजा चौहान के निर्देशन मे शहर मे 23 खुले मॉल, रेस्टोरेंट, दुकाने एवं सांची पाईंट को निगम टीम द्वारा सील किया गया तथा चालानी कार्यवाही भी की गई। इसी प्रकार निगम की टीम के 5 झोन प्रभारी एवं सहयोगी टीम द्वारा बिना मास्क एवं प्रोटोकाल उलंघन के दौरान रेस्टोरेट, मॉल दुकाने आदि पर राशि रूपये 17900 की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही बिना मास्क पहने राहगीरो को समझाईश देते हुये मास्क का वितरण भी किया गया। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा शहर के सभी मॉल, रेस्टोरंट, दुकाने एवं सांची पाईंट एव किराना व्यापारी, छोटे व्यवसायक एवं पेट्रोल पम्प, हास्पिटल आदि सभी व्यवसाय संचालाको को से अपील की है कि वे कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये स्वंय अपने व्यवसायों पर मास्क पहनकर ही खाद्य एवं अन्य सामग्री ग्राहको को देने के साथ ही बिना मास्क पहने ग्राहको को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंस की समझाईश देेकर अपने व्यवसाय के सामने सोशल डिस्टेंस के लिये गोल घेरे बनवाये, जिससे, उन गोल घेरो मे ग्राहको को खडे रखकर नियम का पालन करते हुये अपना व्यवसाय करें। आयुक्त ने कहा कि सभी व्यवसायक इस नियम का पालन करते हुये व्यवसाय करते है, तो निश्चित ही हम कोविड- 19 संकमण से एक दुसरे को संक्रमण से बचा सकें। आयुक्त ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये नियम के उलंघन पर चालानी कार्यवाही सख्ती से निरंतर जारी रहेगी।
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