माचलपुर - जिला राजगढ़ में अवैध रुप से चंदन तस्करी करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस आर दण्डोतिया एवं एसडीओपी निशा रेडडी के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है इसी तारतम्य में थाना माचलपुर की पुलिस टीम द्वारा चंदन तस्करों के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ती ग्राम बाड़गांव लखोनी रोड़ से मोटर सायकिल पर चंदन की लकड़ी काटकर बाड़गांव तरफ ला रहे है सूचना पर रवाना होकर ग्राम बाडगांव और लखोनी रोड पर रूककर थोडी देर इन्तजार किया गया, थोडी ही देर बाद लखोनी की तरफ से काले रंग की एक हिरो होण्डा सीडी डांन मोटर सायकल आते दिखी जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे जिनको हमराह फोर्स व राहगीर पंचान की मदद से रोकने का प्रयास किया तो मोटर सायकल चालक पुलिस को देखकर चालाकी से अपनी मोटर सायकल को भगाने लगा जिन्हे घेरा बन्दी कर पकडा और भागने का कारण पूछा तो पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास करने लगे वही पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम साजीद पिता फकीर मोहम्मद शाह उम्र 30 साल निवासी ग्राम गागोरनी थाना जीरापुर का होना बताया एवं पीछे बोरी पकडे व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम पंकज पिता रतनलाल धोबी उम्र 32 साल निवासी ग्राम गागोरनी थाना जीरापुर का होना बताया। दोनों के बीच में रखी बोरी के बारे में पूछताछ की व चैक किया तो उसमें चंदन की लकडी के गीले टुकडे थे जिन्हे सुघंकर देखा व अपने अनुभव के आधार पर चंदन की लकडी होना पाया गया जिन्हे बोरी से निकालकर गिनकर देखा तो छोटे बडे 40 नग टुकडे थे जिनको तौलने पर कुल बजन 86 किलो 600 ग्राम, एक लोहे की आरी का पत्ता जिसकी लम्बाई 39 इन्ची जिसके एक सिरे पर कपडा बन्धा है , एक लोहे की कुल्हाडी जिसके फल की लम्बाई साडे तीन इन्च जिसमें लकडी का हत्था लगा है, एक लोहे का गिरमीट जिसकी लम्बाई 10 इन्च है उक्त दोनो व्यक्तियों से वन उपज परिवहन करने के सम्बन्ध में लाईसेन्स एवं प्रपत्र आदी के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई तो कोई लाईसेन्स व अन्य प्रपत्र नही होना बताया
उक्त दोनों व्यक्तियों का यह कृत्य धारा 26, 52 भारतीय वन अधिनियम 1927, धारा 5/16 म.प्र. वन उपज अधिनियम (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 एवं 379 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय पाया जाने से दोनों आरोपियों पंकज पिता रतनलाल धोबी उम्र 32 साल निवासी ग्राम गागोरनी थाना जीरापुर एवं साजीद पिता फकीर मोहम्मद शाह उम्र 30 साल निवासी ग्राम गागोरनी थाना जीरापुर के कब्जे से उक्त चन्दन की लकडी भरी बोरी बजनी 86 किलो 600 ग्राम, एक लोहे की आरी का पत्ता, एक लोहे की कुल्हाडी, एक लोहे का गिरमीट एवं हिरो होण्डा सीडी डॉन मो0सा काले रंग की जिसका इन्जन नम्बर 02J25E03876 चैचिस नम्बहर 02J26F04154 को मौके पर ही कुल 1 लाख 93 हजार 200 रूपये का जप्त किया गया है आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 275/20 धारा 26,52 भारतीय वन अधिनियम 1927 , धारा 5/16 म0प्र0 वन उपज अधिनियम (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 एवं 379 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, आरोपीगणों से पूछताछ जारी है बाद पूछताछ उपरांत आरोपीगणों को माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश पटेल,ताराचन्द्र कुबैर, प्रआर 410 सुनील कुशावह, आर 728 नरेन्द्रसिंह झाला, आर 1050 सीताराम, आर 330 नीरज रघुवंशी एवं सै. 98 मुम्ताज की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
Comments
Post a Comment