भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू 31 अगस्त तक जारी रहेगा. पूरे प्रदेश में इसकी अवधि रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगी. गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसमें सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश हैं कि वो नियमों का सख्ती से पालन करें. मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के तांडव के बाद 12 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू यानि टोटल लॉक डाउन लगा दिया गया था जो 31 मई तक चला. हालात थोड़े बेहतर होने पर 1 जून से कर्फ्यू में रियायत देना शुरू किया गया जो धीरे धीरे बढ़ता गया. शुरू में वीक एंड यानि शनिवार-रविवार कर्फ्यू जारी रहा. बाद में उसे भी हटा लिया गया. लेकिन नाइट कर्फ्यू अब भी जारी है.
रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
पहले नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 6 बजे तक होता था. 15 जून को सरकार ने नाइट कर्फ्यू की अवधि घटाकर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर दी थी. 2 जुलाई को कर्फ्यू की अवधि में 1 घंटे की और कटौती की गई और नगरीय क्षेत्र में रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पाबंदी लागू है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी. प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है. लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रखा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रफ्तार थम गई है. गांव में संक्रमण के केस ना के बराबर मिल रहे हैं. इसलिए सरकार ने गांवों में पूरी तरह से पाबंदी हटा दी है.
ऐसे चला प्रतिबंध और छूट का सिलसिला
- 12 अप्रैल से 31 मई तक प्रदेश भर में टोटल लॉक डाउन यानि कोरोना कर्फ्यू लागू रहा.
- 1 जून से अनलॉक शुरू हुआ, पहले चरण में थोड़ी रियायत दी गई.
- 15 जून से नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 8:00 बजे से कम कर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर दी गई.
- 26 जून से रविवार का नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया.
- 30 जून को जारी आदेश में 7 जुलाई तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया।
- 2 जुलाई नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा कम कर दी गई.
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