अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही जारी, आबकारी वृत्त टोंकखुर्द के ग्राम इलियास खेड़ी, चौबारा एवं मुंडला में की कार्यवाही
5500 किलो ग्राम महुआ लाहन, 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त,
कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध, जप्त सामाग्री का बाजार मूल्य 2 लाख 93 हजार रुपए
देवास (रवि यादव) - कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध आबकारी वृत्त टोंक खुर्द के इलियास खेड़ी, चौबारा एवं मुंडला देव में संयुक्त कार्यवाह की गई। जिसमें 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5500 किलो ग्राम महुआ लहान बरामद लिया गया। लहान को मौके पर नष्ट किया गया।, जिसमें 10 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्यवाही में जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 93 हजार रूपए है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डी.पी. सिंह, प्रेम यादव, सुश्री राजकुमारी मंडलोई, श्रीमति निधि शर्मा, विजय कुचेरिया प्रधान आरक्षक, विष्णु प्रसाद कालोसिया, दीपक धुरिया, आरक्षक बाल कृष्ण जायसवाल, अशोक सेन, विकास गौतम, सनत ओझा, दीपक तटवाड़े संगीता यादव, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता, सैनिक केदार चौधरी, संजय शर्मा सम्मिलित थे। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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