भोपाल (ब्यूरो) - कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट के बीच मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. ये कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इसका ऐलान किया था. उसके बाद अब शासन ने कोरोना से बचाव के लिए नयी गाइड लाइन भी जारी कर दी है.
मुख्यमंत्री ने की थी अपील
कोरोना की तीसरी लहर और खासतौर से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में गुरुवार से फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संबोधन में ये ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में भयावह त्रासदी झेल चुके प्रदेश में अब तीसरी लहर नहीं आने देना है. इसमें सबका सहयोग ज़रूरी है. कोरोना गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करें और वैक्सीन जरूर लगाएं.
नयी गाइड लाइन
पूरे मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
सभी सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग सेंटर, क्लब और स्टेडियम में 18 साल से अधिक उम्र के सिर्फ वो ही लोग प्रवेश पा सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं.
सभी विभागाध्यक्षों, ऑफिस हेड को ये देखना होगा कि उनके स्टाफ ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवायीं या नहीं. अगर नहीं लगवायीं तो उन्हें ऐसा करने के प्रेरित करें.
सभी स्कूल, कॉलेजों और हॉस्टल में प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों को कोविड 19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होंगी. जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है प्रिंसिपल उन्हें टीका लगवाने के लिए कहें.
सभी बाजारों, मॉल, मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदार भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो व्यापारी संघ, मॉल प्रबंधन उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करें.
सभी सिनेमाघर, मॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लास, स्विमिंग पूल के पूरे स्टाफ और लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवानी होंगी.
कोरोना से बचाव के लिए मास्क का हर हाल में उपयोग करें. सोशल डिस्टेंस बनाए रखें. भीड़ से बचें. हाथों को सेनेटाइज करें. झाग युक्त साबुन या हैंडवॉश से धोएं.
जो लोग अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे प्रशासन तय नियम के मुताबिक जुर्माना वसूले.
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