भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - प्रदेश में अप्रैल माह से यातायात के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अगर आपके पास गाड़ी है और वो पुरानी हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहन अब सड़कों पर नहीं चलेंगे. इसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा. ठीक ऐसे ही अगर अपनी पर्सनल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो अब आपको ग्रीन टैक्स देना होगा. पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है. भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के एक सदस्य का कहना है कि यातायात के यह नए नियम अप्रैल से लागू होंगे. इससे न सिर्फ पूरे प्रदेश बल्कि देश भर में परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है. भोपाल डीलर एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक, नए नियम के तहत 15 साल से अधिक पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से कैंसिल कर दिया जाएगा. यह गाड़ियां कबाड़ घोषित हो जाएंगी. इतना ही नहीं परिवहन से जुड़े पुरानी सभी गाड़ियों पर को अब ग्रीन टैक्स देना होगा. यह रोड टैक्स का 10 फीसद हो सकता है. हालांकि प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मसले पर राज्यों से सलाह ली जाएगी.
जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा
नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अप्रैल में लागू हो सकती है. इसके बाद 15 साल पुरानी गाड़ी रखना महंगा पड़ सकता है. एक जानकारी के मुताबिक अब पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की कीमत 62 गुना से भी अधिक हो जाएगी. इतना ही नहीं प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए भी करीब 8 गुना ज्यादा फीस देनी होगी. अब रोड ट्रैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी लग सकता है, जिसे गाड़ी मालिकों को चुकानी होगी. माना जा रहा है कि यातायात मंत्रालय जल्द स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा कर सकता है.
बढ़ेगा रजिस्ट्रेशन का चार्ज
सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक अगर 8 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू किया जाता है तो इसमें ग्रीन ट्रैक्स लगेगा. हालांकि कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को इसमें छूट मिलेगी. इतना ही नहीं अब 15 साल से ज्यदा पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी चार्जेज बढ़ जाएंगे. एक जानकारी के मुताबिक फिलहाल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन चार्ज 300 से 1000 रुपये हो सकता है. वहीं कार के लिए यह चार्ज 600 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का फैसला लिया जा सकता है.
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