जिले में धारा 144 लागू: बिना अनुमति सभा, रैली-जुलूस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर
लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक
ग्वालियर (ब्यूरो) - आगामी समय में आने वाले राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों की जयंती और त्योहारों को देखते हुए शांति और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। कलेक्टर ने जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। जिले में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इत्यादि आयोजनों के दौरान बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना, प्रदर्शन इत्यादि पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही लाइसेंसी हथियारों के साथ-साथ मोथरे हथियारों के प्रदर्शन पर भी बैन कर दिया गया है। धारा-144 के तहत जारी किए गए इस प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन व प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रमों मसलन विवाह समारोह, बारात इत्यादि के मामले में पूर्व से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर होगा एक्शन
जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने इसी आदेश के जरिए धर्म, व्यक्ति संप्रदाय, जाति व समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के नारे, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग व झंडे इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व ट्विटर इत्यादि पर किसी भी वर्ग, धर्म और सम्प्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
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