जबलपुर (निप्र) - निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी-किताब व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाले 16 अन्य निजी स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने कुल 34 निजी स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक निजी स्कूल द्वारा फीस में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी किए जाने पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना से अभिभावकों ने व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा विशेष दुकान से कॉपी-किताब तथा यूनिफार्म व अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने बाध्य कर रहा है। कलेक्टर ने पहले 18 निजी स्कूलों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद गुरुवार को 16 अन्य निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। विजय नगर स्थित स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल के विरुद्ध 22 प्रतिशत फीस बढ़ाने की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
इन स्कूलों पर होगी कार्रवाई
जिन 16 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, उनके नाम शिव शक्ति स्कूल सिहोरा, सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल जबलपुर, सिटीजन किंगडम स्कूल जबलपुर, पायल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर, जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टेडी स्मार्ट किड्स स्कूल शांति नगर, रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कॉटिश कान्वेंट स्कूल महाराजपुर, एमएम इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल गोराबाजार, स्प्रिंग डे स्कूल आनन्द नगर, मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल रांझी, सेंट जेवियर स्कूल शांति नगर, लिटिल किंगडम स्कूल अधारताल, विवेकानंद विजडम पब्लिक स्कूल भेड़ाघाट एवं एकलव्य ऑफ एक्सीलेंस स्कूल पाटन हैं।
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