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महाकाल मंदिर के पुजारी-पुरोहितों की नियुक्ति अवैध! कोर्ट पहुंचा पूरा मामला


 उज्जैन (ब्यूरो) - विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में अब अग्निकांड के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर के पुजारी-पुरोहितों और समाज सेवक सारिका गुरु व उनके पति जयराम चौबे के बीच का ये पूरा मामला है. दरअसल सारिका गुरु व उनके पति जयराम चौबे ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि गर्भगृह और नंदी हॉल में अनाधिकृत पुजारी पुरोहितों और उनके प्रतिनिधियों की नियुक्तिया हुई है. समाजसेवी सारिका गुरु ने आरोप लगाया है कि मंदिर की व्यवस्था कानून और नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, तो वहीं दूसरी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत लिए पुजारी पुरोहित कलेक्टर के पास पहुंचे है. बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने हाइकोर्ट में बताया कि मंदिर समिति ने सभी 105 पुजारी, पुरोहित और उनके प्रतिनिधियों की अवैध तरीके से नियुक्ति की है. उन्होंने दान पेटियों की 35 प्रतिशत राशि पुजारियों को और अभिषेक का 75 प्रतिशत हिस्सा पुरोहितों को देने के प्रावधान को मंदिर एक्ट 1982 का उल्लंघन भी बताया है

जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल 16 पुजारी, उनके 22 प्रतिनिधि, 22 पुरोहित और उनके 45 प्रतिनिधि सेवा दे रहे हैं. अब देखना होगा न्यायालय में दायर याचिका को लेकर किस तरह सुनवाई और निणर्य होते है.

कलेक्टर से भी शिकायत

सारिका गुरु और उनके पति जयराम चौबे ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाने के बाद उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को लिखित शिकायत भी की है. वहीं याचिकाकर्ताओं की शिकायत लिए मंदिर के पुजारी पुरोहित भी कलेक्टर के पास गए थे और उन्हें सारिका गुरु व उनके पति जो कि याचिकाकर्ता है के खिलाफ जांच करने की मांग की है.

इन बिंदुओं को सारिका गुरु ने उठाया

  • - नियमानुसार पहले खाली पद होना चाहिए फिर अखबारों में विज्ञप्ति जारी करना चाहिए.
  • -  खाली पदों के लिए पुजारियों से आवेदन लिए जाते हैं.
  • -  संस्कृत महाविद्यालय से भर्ती की परीक्षा होती है. योग्यता की जांच होती है.
  • -  पटवारी, देवस्थान, पुलिस थाने से भी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है.
  • - महाकाल मंदिर में फिलहाल भी नियुक्ति है, उनके पास नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं हैं.

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